लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सडक़ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में दिव्यांगजन को प्रदेश की सीमा के बाहर भी नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा अनुमन्य कर दी गयी है। पहले यह सुविधा प्रदेश की सीमा के अन्दर ही अनुमन्य थी। इस सम्बन्ध में मौजूदा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
सरकार की मंशानुसार दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए यह संशोधन किया गया है। प्रमुख सचिव, महेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी आदेश के अनुसार वायुशीतीत (एयरकंडीशन्ड), शयनयान एवं वातानुकूलित वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
इस सुविधा को दिव्यांगजन के आधार से भी लिंक किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक़ परिवहन निगम, समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डल उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।