-शासन ने सभी जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों को भेजे निर्देश
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हो रहे तबाही से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक रविवार को लॉक डाउन की घोषणा कर रखी है जबकि सप्ताह के अन्य दिनों में भी रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक कर्फ्यू लगाने की व्यवस्था चल रही है, ऐसी स्थिति में शनिवार रात्रि 8:00 बजे से सोमवार प्रातः 7:00 बजे तक लगातार होने वाले 35 घंटों के लॉकडाउन के दौरान किन सेवाओं को छूट रहेगी इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं।
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से सभी जनपदों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि रविवार को कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल/अन्य उद्योगों जैसे की दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी, कार्मिकों/श्रमिकों को तदनुसार आने-जाने की अनुमति होगी।
पत्र में कहा गया है कि शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति रहेगी।
इसके अतिरिक्त एनडीए की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। इसी प्रकार कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उनके पास के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।