Saturday , April 27 2024

एनएचएम के तहत जिला स्‍तर से होगी एमबीबीएस डॉक्‍टरों की नियुक्ति

-संविदा पर होने वाली इस नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य इकाइयों में चिकित्साधिकारियों (एमबीबीएस) की कमी को देखते हुए जनपद स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तर प्रदेश के सहयोग से संविदा पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसमें भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। इसके लिए प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति के स्तर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समितियों को पत्र प्रेषित कर पारदर्शी एवं त्वरित नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

इन नियुक्तियों के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भारत सरकार से जनपद स्तर पर अनुमोदित पदों और मानदेय के अनुसार एमबीबीएस चिकित्साधिकारियों की भर्ती होगी। इसमें प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भर्ती-प्रक्रिया का विज्ञापन 2 मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा और जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी के सूचना पट पर चस्पा किया जाएगा। जिलाधिकारी को नियुक्ति समिति का अध्यक्ष, मुख्य चिकित्साधिकारी को संयोजक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मुख्य कोषाधिकारी और जिला लेखा प्रबंधक की सदस्यता की नियुक्ति समिति गठित की जायेगी।

निर्देशों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की फोटोग्राफी कराई जायेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को लागू मानव संसाधन नीति के तहत अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर आवेदन का अधिकार है। पूर्णतया अस्थाई संविदा तैनाती को यथावश्यक कार्य मूल्यांकन के आधार पर वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकता है।

निर्देशों में कहा गया है कि अनंतिम रूप से चयनित चिकित्साधिकारियों (एम0बी0बी0एस0) को जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड और एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। वॉक-इन के माध्यम से जनपद स्तर पर संचालित की जाने वाली इस चयन प्रक्रिया में जनपद के लिए पूर्व में स्वीकृत नियमित और संविदा के पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की जा रही है। निर्देशों में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित शिकायत, वाद-विवाद/कोर्ट केस, आरटीआई एवं अन्य विवादों का निस्तारण एवं उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समितियों का होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.