-परीक्षा देने से वंचित रहीं एएनएम को नियमित करने तथा भविष्य में नियमावली का पालन किये जाने की मांग
-संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किया अनुरोध
सेहत टाइम्स
लखनऊ। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने संविदा पर कार्यरत एएनएम को सेवा नियमावली के अनुरूप उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति में उम्र में छूट का लाभ न दिये जाने को सेवा नियमावली का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पर कार्यरत एएनएम को 3 अंक प्रतिवर्ष के अनुसार अधिकतम 15 अंक तथा उम्र में 5 वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एएनएम के 9200 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें एएनएम के चयन प्रक्रिया में आयु में छूट प्रदान नहीं की गयी है, जो सेवा नियमावली का उल्लंघन है।
योगेश उपाध्याय ने कहा कि हमारी मांग है कि जो एएनएम उम्र ज्यादा होने के कारण एएनएम के लिए हुई परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायीं उन्हें नियमित किया जाये तथा भविष्य में होने वाली एएनएम की परीक्षा में नियमानुसार छूट देते हुए अधिकतम उम्र पार कर चुकी एएनएम को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये।