तीन चरणों में होगा मतदान, मतगणना 1 दिसंबर को, उसी दिन शाम तक परिणाम
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गयी है. तीन चरणों में होने वाला मतदान 22, 26 और 29 नवम्बर को होगा. सुबह 7.30 पर शुरू होकार मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा. मतगणना 1 दिसंबर को संपन्न कराई जाएगी तथा परिणाम उसी दिन शाम 5 बजे तक आ जायेंगे.
राज्य निर्वाचन आयुख एसके अग्रवाल ने यह घोषणा करते हुए बताया कि 22 नवम्बर को 24 जिलों में, 26 नवम्बर को 25 जिलों में तथा 29 नवम्बर को 26 जिलों में मतदान होगा. पहले चरण में 5 नगर निगम, 71 नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव होगा. उन्होंने बताया कि पूरा चुनाव 32 दिनों में संपन्न हो जायेगा. आयोग ने प्रदेश में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 439 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया। इसके बाद से ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। नगर निगम में चुनाव ईवीएम से होगा जबकि नगर पंचायत में वोट बैलेट से डाले जायेंगे.
उन्होंने बताया कि 22 नवम्बर को शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बदायूं, हाथरस, कासगंज, आगरा, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, और सोनभद्र में वोट पड़ेंगे. इसी प्रकार 26 नवम्बर को लखनऊ, मुज़फ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, ललितपुर, बाँदा, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, देवरिया, बलिया, वाराणसी और भदोही में वोट पड़ेंगे, जबकि तीसरे चरण में 29 नवम्बर को सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, झाँसी, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर. महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, जौनपुर तथा मिर्जापुर में वोट डाले जायेंगे.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संसाधन से चुनाव कराएगी यानी सभी बल राज्य सरकार के होंगे, केंद्र से पैरा मिलिट्री फ़ोर्स नहीं ली जायेगी. राजस्व, पुलिस और नगर विकास विभागों में नियुक्ति, प्रमोशन और ट्रान्सफर पर भी रोक लग गयी है. साथ ही 1 दिसंबर तक सभी जिलाधिकारी और एसएसपी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकेंगे.
उन्होंने बताया कि मेयर प्रत्याशी 80 से ज्यादा वार्डों में चुनाव खर्च की सीमा 25 लाख है, जबकि 80 से कम वार्ड में मेयर प्रत्याशी 20 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. इसी प्रकार पार्षद के लिए खर्च सीमा 2 लाख रुपये रखी गयी है. उन्होंने बताया कि चुनाव वाले जिलों में मतदान के मौके पर 48 घंटे शराब बंदी रहेगी. साथ ही सभी जिलों की सीमाएं भी 48 घंटे सीज रहेंगी. उन्होंने बताया कि यह कदम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उठाया जा रहा है.
निर्वाचन आयोग ने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य और जमानत राशि के बारे में भी सूची सार्वजनिक की है। इसके अनुसार मेयर प्रत्याशी के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एक हजार रुपए और जमानत राशि 12 हजार रुपये होगी। पार्षद प्रत्याशी के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य चार सौ रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये निर्धारित की गई है।