-मंडलीय चिकित्सालयों में स्थापित एफेरेसिस मशीन का प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित

सेहत टाइम्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंडलीय चिकित्सालयों में स्थापित रक्त के अवयवों को अलग करने वाली मशीन एफेरेसिस मशीन (Apheresis Machine) का यूजर चार्ज/प्रोसेसिंग शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
11 अगस्त को जारी पत्र में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि प्रदेश के मंडलीय चिकित्सालयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है मशीन का यूजर चार्ज/प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सालय में भर्ती किसी भी मरीज को सिंगर डोनर प्लेटलेट्स की आवश्यकता होने पर इस मशीन से अवयव को अलग करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इसके विपरीत प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में भर्ती रोगियों को अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में इस मशीन का प्रोसेसिंग शुल्क एसीडी सॉल्यूशन के साथ 9500 रुपये लिया जाएगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा डोनर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही दी जा सकेगी।
ज्ञात हो एफेरेसिस मशीन एक चिकित्सा उपकरण है जिसे रक्त से विशिष्ट घटकों प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, या लाल रक्त कोशिकाएं अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। रक्त से आवश्यक विशिष्ट अवयव को निकाल कर शेष रक्त को रोगी या डोनर को वापस कर दिया जाता है।

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