-कोविड-19 के मृतक आश्रितों को मिलने वाले लाभ का आदेश भी जारी किया केंद्र ने
-इप्सेफ ने केंद्र सरकार का जताया आभार, यूपी सरकार से भी आदेश जारी करने का आग्रह

सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1 जुलाई को वेतन वृद्धि में होने वाला लाभ अब उन्हें भी मिलेगा जो इससे एक दिन पूर्व यानी 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे, इसके साथ ही कोविड-19 की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि, आश्रित को नौकरी, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और समस्त देयों का तत्काल भुगतान करने का आदेश भी जारी किया गया है। यह लाभ एनपीएस वाले को भी मिलेगा।
यह जानकारी देते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र ने बताया है कि कैबिनेट सचिव भारत सरकार से 9 जून को हुई वार्ता एवं 1 जुलाई को समस्त प्रदेशों के कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री व कैबिनेट सचिव को प्रेषित ज्ञापन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निम्न आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 30 जून तक संतोषजनक सेवा करने पर 1 जुलाई को समस्त कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है परंतु 30 जून को एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं प्राप्त होता है, जिससे उन्हें पेंशन में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इप्सेफ की मांग पर भारत सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर लाभ प्राप्त होगा। यह वेतन वृद्धि पेंशन में भी जुड़ेगी। इससे देश भर के हजारों कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
श्री मिश्र ने बताया कि महंगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान के संबंध में भी जल्दी ही आदेश जारी हो जाएगा। श्री मिश्रा ने दोनों मांगों को पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट सचिव को आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की है कि महंगाई भत्ते की किस्तों, एन पी एस को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करने पर भी भारत सरकार सार्थक निर्णय करेगी।
राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने समस्त राज्य सरकारों सहित उ प्र के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे भी तदानुरूप आदेश जारी करायें।
