-समूह ग के कार्मिकों के लिए बनी नीति का अनुपालन न किये जाने पर शासन ने दिखायी सख्ती

सेहत टाइम्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने एक ही पटल/क्षेत्र में तीन वर्ष या अधिक की अवधि से जमे समूह ग के कार्मिकों के स्थानांतरण के आदेश का पालन न किये जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए इस व्यवस्था का पालन प्रत्येक वर्ष करने के निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर हाल में 30 जून तक इस प्रक्रिया को पूरा कर शासन को सूचित किया जाये।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से आज 13 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में कार्य की शुचिता बनाये रखने के लिए पूर्व में शासन स्तर से इस तरह के आदेश निर्गत किये गये हैं लेकिन देखा जा रहा है कि इसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है कि समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन या फील्ड में कार्य करने वाले कार्मिक का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त 30 जून तक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
आदेश में यह भी लिखा है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष इस कार्यवाही को करना सुनिश्चित कर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पटल या क्षेत्र से हटाये गये कार्मिक का पुरानी तैनाती के स्थान पर प्रभाव न पड़े साथ ही वह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अपनी पुरानी जगह पर सम्बद्ध न हो सके। सभी कार्यालयाध्यक्ष इस कार्यवाही को करने के उपरान्त 30 जून तक अपने विभागाध्यक्ष को और विभागाध्यक्ष शासन को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके अधीन तैनात कार्मिकों जिनका नियमानुसार पटल/क्षेत्र परिवर्तन किया जाना था, कर दिया गया है। निर्देशों में यह भी कहा गया है यदि किसी कार्मिक का शासकीय हित में पटल या क्षेत्र परिवर्तन नहीं किये जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अपने से एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

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