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होम आइसोलेशन अब केवल सात दिन तक जरूरी

-केन्द्र सरकार ने लक्षणविहीन व माइल्ड मरीजों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

सेहत टाइम्स

लखनऊ। केन्द्र सरकार ने कोरोना के लक्षणविहीन और हल्के-फुल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की अवधि कम कर दी है। अब इन दोनों श्रेणी के मरीज सात दिन में अपना होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं।

अपर मुख्य सचिव- चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन प्राप्त हुई है जिसे प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। होम आइसोलेशन की संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के लक्षणविहीन मरीज व हल्के-फुल्के लक्षण वाले मरीजों को सात दिन आइसोलेट रहने पर डिस्चार्ज किया जा सकता है। सात दिन तक आइसोलेशन में रहने के बाद इन मरीजों को दोबारा कोविड टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं होगी।

गाइडलाइन में लक्षणविहीन उन मरीजों को माना गया है जिनका कोविड टेस्ट तो पाजिटिव आया हो लेकिन उनमें बुखार, खांसी टाइप के कोई लक्षण न हों। हल्के-फुल्के (माइल़्ड) लक्षण वाले मरीज उन्हें कहा जाएगा जो खांसी, बुखार के लक्षण वाले होंगे लेकिन दोनों श्रेणी के मरीजों का आक्सीजन लेवल 93 से कम नहीं होना चाहिए।

मरीज बढ़े पर भर्ती होने वालों की संख्या नगण्य

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि निश्चित तौर पर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन ज्यादातर होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों में प्रदेश में 2038 कोरोना पाजिटिव मरीज मिले हैं लेकिन इनमें अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नगण्य है। इससे साफ है कि संक्रमण तीव्र नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रदेशवासियों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने की हिदायत दी।

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