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कोविड संक्रमण के मद्देनजर सरकारी व निजी कार्यालयों के लिए मुख्‍य सचिव के निर्देश

-हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्ट कराना आवश्‍यक


सेहत टाइम्‍स
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्ट एवं जरूरत के अनुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र द्वारा सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है एवं यात्री यदि लक्षणात्मक है तो उन्हें पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि जनपद स्तर पर गठित प्रशासनिक एवं मेडिकल टीम यात्रियों की स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करेंगे और समुचित उपचार की व्यवस्था करेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर ड्यूटी कराई जाए और कार्यालय में कोविड हेल्‍प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित की जाए।
उन्होंने कहा है कि निजी कार्यालय के कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें 7 दिन के होम आइसोलेशन की अवधि के वेतन का भी भुगतान किया जाए जिससे उनको आर्थिक कठिनाई न हो।

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