-उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को जारी किया निर्देश

सेहत टाइम्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के सबूत के रूप में मान्य करने पर रोक लगा दी है। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए सिर्फ मान्य जन्मतिथि प्रमाण पत्र ही माना जायेगा।
इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल की ओर से 24 नवम्बर, 2025 को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में बताया गया है कि उप निदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक 31.10.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है, इसके बाद भी विभागों द्वारा आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
प्राधिकरण का मानना है कि चूंकि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता इसलिए आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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