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बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में प्रभारी नर्सिंग अधीक्षक पद पर गैर नर्सिंग संवर्ग की नियुक्ति का विरोध

-राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश ने की कुलपति को पत्र लिखकर नियुक्ति को निरस्त करने की मांग

अशोक कुमार

सेहत टाइम्स
लखनऊ। राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश ने सर सुन्दरलाल चिकित्सालय तथा बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, वाराणसी में कार्यरत वर्तमान प्रभारी नर्सिंग अधीक्षक को पद से हटाकर गैर नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी को प्रभारी नर्सिंग अधीक्षक बनाये जाने पर विरोध जताते हुए कुलपति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर इस नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है।

यह जानकारी देते हुए राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री अशोक कुमार ने बताया कि अध्यक्ष शर्ली भण्डारी एवं महामंत्री अशोक कुमार द्वारा कुलपति को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि ज्ञात हुआ है कि सर सुन्दरलाल चिकित्सालय तथा बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, वाराणसी में कार्यरत वर्तमान प्रभारी नर्सिंग अधीक्षक को पद से हटाकर प्रो. अंकुर सिंह, उप चिकित्सा अधीक्षक (जो नर्सिंग संवर्ग से संबंधित नहीं हैं), को प्रभारी नर्सिंग अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि संस्थान में अनेक योग्य उप नर्सिंग अधीक्षक उपलब्ध हैं। नर्सिंग अधीक्षक का पद एक वैधानिक, पेशेवर एवं प्रशासनिक नेतृत्व का पद है, जिसके लिए आवश्यक नर्सिंग योग्यता, पंजीकरण एवं नर्सिंग प्रशासन का अनुभव अनिवार्य है। Indian Nursing Council द्वारा निर्धारित मानकों एवं संगठनात्मक ढांचे के अनुसार नर्सिंग प्रशासनिक पदों पर केवल योग्य एवं पंजीकृत नर्सिंग पेशेवरों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए।

पत्र में गंभीर आपत्ति जताते हुए इसके कारणों के बारे में लिखा है कि ऐसा किया जाना नर्सिंग प्रशासनिक पदानुक्रम एवं फीडर कैडर सिद्धांत का उल्लंघन, वैधानिक पेशेवर योग्यता संबंधी आवश्यकताओं की अवहेलना, नर्सिंग पेशे की स्वायत्तता एवं प्रशासनिक अधिकारों का हनन है। पत्र में कहा गया है कि इसके अलावा यह उपलब्ध योग्य उप नर्सिंग अधीक्षकों की उपेक्षा करते हुए मनमाना प्रशासनिक निर्णय प्रतीत होता है, इससे विशिष्ट नर्सिंग नेतृत्व के अभाव में रोगी सुरक्षा एवं जवाबदेही संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। पत्र में कहा गया है कि बिना नर्सिंग डिग्री एवं अनुभव के किसी अन्य पेशे के व्यक्ति को नर्सिंग पद पर नियुक्त करना व्यावसायिक नैतिकता के प्रतिकूल है। नर्सिंग एक स्वतंत्र पेशा है, जिसकी अपनी शैक्षणिक योग्यता, भर्ती नियम (RR), कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व तथा नियामक संस्था है।

पत्र में पूछा गया है कि क्या चिकित्सक इस पद के फीडर कैडर में सम्मिलित हैं, अगर ऐसा है तो उस भर्ती नियम को उपलब्ध करायें जिससे यह स्पष्ट हो कि ऐसा करना उचित है। पत्र में कहा गया है कि इन सभी तथ्यों को देखते हुए यह नियुक्ति नर्सिंग नियामक मानकों, अस्पताल की स्थापित नर्सिंग सेवा संरचना तथा सेवा संबंधी निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं प्रतीत होती।

पत्र में मांग की गयी है कि नर्सिंग अधीक्षक पद से चिकित्सक की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए, इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर नर्सिंग पेशेवर मानकों की रक्षा सुनिश्चित की जाए, प्रभारी नर्सिंग अधीक्षक का पद किसी योग्य उप नर्सिंग अधीक्षक को सौंपा जाए तथा नर्सिंग प्रशासन की स्वायत्तता एवं पेशेवर गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।