-बढ़ते कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लिया गया फैसला

सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए जहां 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है वहीं सभी शिक्षण संस्थानों को भी 15 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिये गये हैं।
मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार से जनपद में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लेने के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधधीन विद्यालय, महाविद्यालय एवम् शैक्षणिक संस्थान एवम् कोचिंग संस्थान बंद किए जाने के आदेश दिये गये हैं। आदेशों के अनुसार लेकिन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जाने की अनुमति दी गयी है।
रात्रिकालीन कर्फ्यू लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह नहीं लागू होगा। कर्फ्यू 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं में रत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ-जा सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने – जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

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