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जानिये, किस तरह की पाबंदियां लागू होंगी सील किये गये क्षेत्रों में, कैसे होंगी जरूरतें पूरी

-ज्‍यादा केस वाले उत्‍तर प्रदेश के 15 जनपदों के कुछ इलाके किये गये हैं सील

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के जिन 15 जिलों के प्रभावित क्षेत्रों को 15 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है उन क्षेत्रों में एक-एक घर जाकर मॉनीटरिंग होगी तथा सघन सेनिटाइजेशन कराया जायेगा। इन क्षेत्रों में दूध तक लेने के लिए बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर करायी जायेगी। जरूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जायेगी। ज्ञात हो आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज एवं सीतापुर जिलों में ज्‍यादा प्रभावित क्षेत्रों को सील किया गया है।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार कोरोना वायरस से पीडि़त मरीजों के केस जिन 15 जिलों में ज्‍यादा आये हैं, उन जिलों के प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। देश के 15 जिलों के कोविड-19 प्रभावित हॉट स्पॉट को पूर्णतया आगामी 15 अप्रैल तक के लिए सील किया जायेगा। इस अवधि में सील किये गये क्षेत्रों में घर-घर जाकर मॉनीटरिंग की जायेगी तथा सघन सेनेटाइजेशन कराया जायेगा। उन्‍होंने बताया कि सील किये गये क्षेत्रों में लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न, दूध आदि की व्यवस्था की जायेगी।

पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने बताया है कि कोरोना से संक्रमित 15 जनपदों के चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों को इन्टेंसिव लॉकडाउन में रखा जायेगा। पुलिस, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों के अतिरिक्त क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को न तो घर से बाहर निकलने दिया जायेगा और न ही किसी क्षेत्र का अन्य व्यक्ति अंदर आ सकेगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र में बैंक और राशन की दुकानें बंद रहेंगी। हॉट स्‍पॉट क्षेत्र में फायर इंजन से सेनि‍टाइजेशन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त हॉट स्‍पॉट क्षेत्र में मकानों की सूची तैयार की जायेगी। आवश्यक सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पास निरस्त करते हुए सघन पेट्रोलिंग तथा 112 की सेवा वाहनों की विशेष ड्यूटी लगाई जायेगी जो लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर हॉट स्पॉट क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जायेगी। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का प्रयोग किया जायेगा तथा किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।