-स्थानांतरण सत्र 2022-23 समाप्त होने के बाद किये जाने वाले तबादलों पर लागू होगा यह नियम

सेहत टाइम्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण शासनादेश कर वार्षिक स्थानांतरण सत्र की समाप्ति के पश्चात किये जाने वाले सरकारी कार्मिकों के सभी वर्गों के स्थानांतरणों में मुख्यमंत्री का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम मनमाने तरीके से किये जाने वाले स्थानांतरणों पर लगाम लगाने के दृष्टिकोण से उठाया गया है।
मुख्य सचिव द्वारा आज 16 अगस्त को जारी शासनादेश में कहा गया है कि 15 जून, 2022 के वार्षिक स्थानांतरण नीति सम्बन्धी शासनादेश के क्रम में अब सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23 के अनुसार स्थानांतरण सत्र की अवधि समाप्त होने के पश्चात समूह क, ख, ग, एवं घ के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

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