-संक्रमण से बचाव के लिए कई तरह की पाबंदिया लगाने पर किया जा रहा है विचार

सेहत टाइम्स
लखनऊ। दक्षिण अफ्रीका में पाए गये कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद से भारत में जबरदस्त तरीके से विचार-विमर्श शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी स्थिति का जायजा लिया। बताया जाता है कि उन्होंने इस वेरिएंट से बचाव को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में माना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्दी ही इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी करने वाली है।
नयी गाइडलाइंस के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शादी-विवाह के आयोजन पर विशेष निर्देश जारी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आगरा, मथुरा, वाराणसी जैसे स्थानों पर विदेशी पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं, इन जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर रहेगी तथा यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों का ब्यौरा रखा जाएगा।
अभी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में छह और हांगकांग में एक मरीज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिले हैं। बताया जाता है कि यह वेरिएंट का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। चिंता की बात यह है कि यह नया वेरिएंट, कोरोनावायरस की वैक्सीन लगवा चुके लोगों पर भी असर दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में सतर्कता से ही बचाव किया जा सकता है।
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, प्रवासी विभाग, ए पी एच ओ के अधिकारियों के साथ बैठक हुई इसमें यह तय हुआ कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, हॉन्ग कॉन्ग, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, बेल्जियम से आने वाले यात्रियों की 10 दिन तक सर्विलांस की जाएगी।
माना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही एक नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इस गाइडलाइन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उन्हीं को करने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, और यदि कोई शख्स बिना डोज लगवाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पाया गया तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा, इसके साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा यह भी पता चला है कि गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल में 50% क्षमता के साथ आयोजन की अनुमति पर विचार किया जा रहा है, साथ ही खुले में आयोजन होने पर क्षमता के 25% लोगों को ही समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। इसके साथ ही मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानों पर वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हों।

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