Wednesday , October 11 2023

लखनऊ सहित अब यूपी के सभी जिलों में सप्‍ताह में पांच दिन आंशिक कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील

-बचे हुए लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में भी एक्टिव केस 600 से कम हुए

-सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू, शनिवार-रविवार पूरी बंदी

-बाजारों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य, एक्टिव केस का आंकड़ा 600 से पार हुआ तो होगी कर्फ्यू में ढील वापस

-यूपी में 24 घंटे में 797 नये कोरोना संक्रमित, 94 की दुखद मौत

अवनीश कुमार अवस्थी file photo

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा आंशिक कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील का पैमाना 600 से कम एक्टिव केस लागू होने के एक सप्‍ताह बाद आज प्रदेश के सभी जिले इस दायरे के अंदर आ गये है़। आंशिक कर्फ्यू से बचे हुए तीन जिलों लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में भी एक्टिव केस 600 से कम हो गये हैं। इन जिलों में भी आंशिक कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील का आदेश अपर मुख्‍य सचिव अवनीश कुमार अवस्‍थी द्वारा जारी कर दिया गया है। अब कल 9 जून से सभी 75 जिलों में प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू में ढील दी जायेगी। इस सम्‍बन्‍ध में बीती 30 मई को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये थे। विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी होने वाली 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 797 नये कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है जबकि इस अवधि में 94 लोगों की दुखद मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में इस अवधि में 50 नये केस मिले हैं जबकि तीन लोगों की मौत हुई है।  

रिपोर्ट के अनुसार अब तक सक्रिय केस की संख्‍या 600 से ऊपर होने के कारण आंशिक कर्फ्यू में ढील की श्रेणी में न आने वाले आज की रिपोर्ट के अनुसार अब लखनऊ में 592, गोरखपुर में 574 और मेरठ में 526 सक्रिय केस होने के बाद अब सभी जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में 12 घंटे की छूट दी जाएगी कर्फ्यू में छूट सप्ताह के 5 दिनों सोमवार से शुक्रवार तक ही रहेगी तथा प्रत्येक शनिवार व रविवार को वर्तमान में चल रही आंशिक कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था लागू रहेगी।

दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकान/ बाजार प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे तक खोले जाएंगे लेकिन दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्‍क की अनिवार्यता 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। इस अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी, यही व्यवस्था सुपरमार्केट के लिए भी लागू रहेगी। शनिवार व रविवार साप्‍ताहिक बंदी रहेगी, इन दिनों में सफाई करना सुनिश्चित किया जाये।

एक महत्‍वपूर्ण बात जो गाइडलाइंस में कही गयी है कि सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा होते ही दी गई छूट वापस ले ली जाएगी। इसलिए अब आम जनता से लेकर उच्‍चाधिकारियों तक की जिम्‍मेदारी है कि कोरोना के लिए जारी प्रोटोकॉल दो गज की दूरी, मास्‍क और समय-समय पर हाथों की सफाई का पालन करते और कराते रहें।

गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, इन 50% कर्मियों को रोटेशन से बुलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्‍क, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खुल सकेंगे।

गाइडलाइंस के अनुसार औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को उनके आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में संचालित होने वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे। औद्योगिक संस्‍थानों, सब्‍जी मंडियों में कोविड हेल्‍प डेस्‍क बनाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त स्कूल कॉलेज व प्रशिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। इसी प्रकार बैंक, बीमा कंपनियां भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं कार्यालय खुले रहेंगे इन्हें भी कोविड के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्‍त रेस्टोरेंट्स से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। जबकि हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे व ठेले-खोमचे वालों को 2 गज की दूरी व मास्‍क के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों में स्थित धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं रह सकेंगे। गाइडलाइंस के अनुसार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में भी दूरी, मास्‍क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्ट भी किये जायेंगे जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जा सके। यहां भी कोविड हेल्प डेस्क आवश्यक होगी।