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किस चिकित्‍सक ने कितने मरीज देखे, कितनी सर्जरी कीं, देना होगा हिसाब

-अस्‍पताल में दवा की उपलब्‍धता को नियमित रूप से साइन बोर्ड में करें अंकित

-प्रमुख सचिव ने स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के आला अधिकारियों को जारी किये विस्‍तृत दिशानिर्देश

पार्थसारथी सेन शर्मा

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने राजकीय चिकित्सालयों में बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अधिकारी अन्‍य बातों के साथ चिकित्‍सकवार यह भी विश्‍लेषण करें कि उनके द्वारा ओपीडी, सर्जरी में कितने मरीज देखे जा रहे हैं। उन्‍होंने प्रत्‍येक सोमवार अस्‍पताल में उपलब्‍ध उपकरणों की क्रियाशीलता का भी जायजा लेने का निर्देश दिया। सीसीटीवी से निगरानी की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक निदेशक/ प्रमुख/मुख्य/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक/अधीक्षिका प्रत्येक माह अस्पताल के क्रिटिकल परफारमेंस के पैरामीटर (जो कि एचएमआईएस पोर्टल में परिलक्षित भी हो रहे हैं यथा ओपीडी आईपीडी, संस्थागत प्रसव, मेजर ऑपरेशन एवं लैब टेस्ट इत्यादि) का विश्लेषण करें। मरीजों की जानकारी के लिए अस्‍पताल में दवाओं की उपलब्‍धता साइन बोर्ड के माध्‍यम से स्‍पष्‍ट करें। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि ‘‘केयर ऐप’’ में नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को उपकरणों की क्रियाशीलता का डाटा उपलब्ध कराया जाये। इसके बाद जहां कहीं भी कोई उपकरण लंबे समय तक क्रियाशील नहीं रहता है तो सीधे अपर निदेशक, विद्युत से संपर्क किया जाये।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 108 अस्पतालों का अनुश्रवण एकीकृत कोविड कमाण्ड सेन्टर (आईसीसीसी) के माध्यम से किया जायेगा। इन अस्पतालों में महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और प्रत्येक कैमरे से क्या देखा जाना है, उसकी एसओपी का निर्धारण भी हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका न केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सीसीटीवी हर समय क्रियाशील रहें बल्कि अपने स्तर पर भी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिन्दुवार एसओपी का अनुपालन हो।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि मानक के अनुसार जो दवाइयां जनपद के ड्रग वेयर हाउस में उपलब्ध हैं, उनको, यदि कोई उपयुक्त कारण न हो, तो अस्पताल में प्राप्त करना और मरीजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि दवाओं की उपलब्धता एक साईन बोर्ड के माध्यम से दवाइयों के काउन्टर के पास ऐसे प्रदर्शित की जाये कि आम जनता उसको आसानी से देख सके। साईन बोर्ड को नियमित रूप से अपडेट रखा जाये।

सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाये और अनुपालन सुनिश्चित किया जाये कि वे दवाइयों को जेनेरिक नाम से ही अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखें। अस्पतालों में साफ-सफाई को सुनिश्चित किया जाये और उसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जाये।

श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि आपातकालीन क्षेत्र में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पर्याप्त ड्यूटी लगायी जाये और वहां मरीजों के लिए एंबुलेंस, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और आवश्यक दवाईयों/उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आईपीडी वार्ड में जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसकी गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जाये और मरीजों एवं उनके तीमारदारों से टेस्टीमोनियल रिकॉर्ड किया जाये और संबंधित लोगों से भी साझा किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि रोगी कल्याण समिति में जो भी धनराशि उपलब्ध है उसका मरीजों की भलाई के लिए उपयोग किया जाये और उससे मरीजों के हित में अस्पताल की छोटी-मोटी कमियों को दूर कराया जाये। रोगी कल्याण समिति में सीएसआर अथवा स्थानीय संपन्न व्यक्तियों से डोनेशन के माध्यम से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाये।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि किसी भी बैठक में या चिकित्सकों के संबंध में जब भी सूचना उपलब्ध करायी जाये तो उपलब्ध चिकित्सकों में नियमित चिकित्सक, संविदा पर तैनात चिकित्सक और पुनर्नियुक्ति पर तैनात चिकित्सकों को जोड़कर दिखाया जाये और पदों के विवरण इस तरह दिये जायें कि जहां चिकित्सकों की कमी है, तो वहां किस विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता है एवं जहां आवश्यकता से अधिक चिकित्सक तैनात हैं तो वहां तैनात अतिरिक्त चिकित्सक की संख्या एवं विशेषज्ञता क्या है, तत्काल अपडेट सूचना उपलब्ध करायी जाये ताकि उन्हें जनहित में अन्यत्र तैनात किया जाये। अस्पताल में रख-रखाव की छोटी-मोटी मरम्मत, रंगाई-पुताई को प्राथमिकता से कराया जाये और इस के लिए आवश्यकतानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन अवर अभियंता से संपर्क किया जाये। सभी चिकित्सकों को ई-संजीवनी 2.0 के हब के रूप में पंजीकृत किया जाये।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने समस्त निदेशक, प्रमुख अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी /अधीक्षक, अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं राजकीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया है कि निर्देशों का अनुपालन कर 10 दिन के अन्दर बिन्दुवार अनुपालन आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें को उपलब्ध करायी जायें।

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