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बार, रेस्टोरेंट, कैफे में अब नहीं गुड़गुड़ा सकेंगे हुक्का


हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर दिए गए आदेशों के अनुपालन में मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। वर्तमान समय में चल रही वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किये जाने वाले प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश में बार, रेस्टोरेंट, कैफे में चल रहे हुक्का बार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव ने  सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

ज्ञात हो पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 हुक्का बार चल रहे हैं इनमें लगभग 18,000 लाइसेंस वाले हैं जबकि शेष अवैध रूप से चल रहे हैं।
लखनऊ की अगर बात करें तो यहां लाइसेंस युक्त 45 हुक्का बार चल रहे हैं जबकि सूत्र बताते हैं कि यहां संचालित हो रहे कुल हुक्का बार की संख्या 300 से ज्यादा है।

मुख्य सचिव द्वारा 5 सितंबर, 2020 को जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेशों के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से सभी हुक्का बार प्रतिबंधित किए जा रहे हैं, यह प्रतिबंध अगले आदेशों तक जारी रहेगा।