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यूपी में 48 घंटे और बढ़ा कर्फ्यू, जानिये किन चीजों में रहेगी छूट

-30 अप्रैल की रात्रि 8 बजे शुरू हुआ था लॉकडाउन, 6 मई की सुबह 7 बजे तक चलेगा

अवनीश कुमार अवस्थी

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगने वाले साप्ताहिक लॉकडाउन की अवधि 48 घंटे और बढ़ा कर कुल 83 घंटे से बढ़ाकर 131 घंटे कर दी गई है, यानी अब 30 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से शुरू हुआ मौजूदा लॉकडाउन 6 मई को प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कर्फ्यू के दौरान सरकारी कार्यालयों में 50% से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो तथा शेष 50% भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाए जाएं और जहां तक संभव हो work-from-home की व्यवस्था लागू की जाए।

पत्र में दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाए। प्रदेश के अंदर संचालित होने वाली बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आवश्यक दवा/ सर्जिकल की दुकानों के अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की दुकानें खुली रहेंगी जबकि शेष दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सब्जी मंडी, फल मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता होगी।

इसके अलावा 5 मई से गांव में कोरोना के लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा एवं कोविड की दवाई मेडिकल किट भी वितरित की जाएगी। इस दौरान पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर लोगों में जागरूकता संदेश का प्रसारण किया जाए। इसके अलावा हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाएं एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्युनिटी के लोग बाहर ना जाएं, बाकी लोग भी अनावश्यक बाहर ना निकलें और यदि निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर निकलें। निर्देशों में कहा गया है कि‍ टीकाकरण का अभियान यथावत चलता रहेगा लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग व मास्‍क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी। इसके अलावा निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारेंटाइन सेंटर की स्थापना की जाए एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं यदि होम क्वारेंटाइन की घर में जगह नहीं है तो क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाए। निर्देशों में कहा गया है कि इन सभी नियमों और निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जाना आवश्यक है।