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हिंसा होने पर चिकित्सा संस्थान के मुखिया को 6 घंटे के अंदर दर्ज करानी होगी एफआईआर

-कोलकाता सहित अन्य स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशक ने जारी किया ऑफिस मेमोरेंडम

सेहत टाइम्स

लखनऊ। देश के अलग-अलग हिस्सों में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रही रेप व हत्या जैसी हिंसात्मक घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ अतुल गोयल द्वारा एक मेमोरेंडम जारी किया गया है, इसके अनुसार चिकित्सा संस्थानों में ऐसी घटनाओं के घटित होने के छह घंटे के अंदर संस्थान की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि हाल ही घटनाओं में देखा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में न सिर्फ डॉक्टर बल्कि दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इन घटनाओं के पीछे मरीज या मरीज के तीमारदारों का नाम आता है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि अब से घटना के छह घंटे के अंदर संस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी होगी कि संस्थान की ओर से घटना की एफआईआर दर्ज करायी जाये।

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