Wednesday , October 11 2023

संविदा पर नियुक्त होंगे चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति संविदा के आधार पर करने की अनुमति कतिपय शर्तों पर प्रदान की है। साथ ही संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष कर दी है। इसी प्रकार इस योजनान्तर्गत कार्यरत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति आयु कतिपय शर्तों के साथ 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है।
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे चिकित्साधिकारी, जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है या जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गयी है व जिनके विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं या शारीरिक अस्वस्थता है, ऐसे कार्मिकों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.