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मास्‍क और हैंड सेनिटाइजर की काला बाजारी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

30 जून तक इन वस्‍तुओं को किया आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में शामिल
फोटो प्रतीकात्‍मक

नई दिल्ली/लखनऊ। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर चल रही मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम में दो प्लाई एवं तीन अप्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर को शामिल कर लिया है। फिलहाल इसे इस अधिनियम में 30 जून 2020 की अवधि तक शामिल किया गया है।

 

आपको बता दें सरकार के इस कदम से मास्‍क और हैंड सैनिटाइजर को लेकर हो रही कालाबाजारी, गुणवत्ता, उपलब्धता पर सीधा असर पड़ेगा। यानी अब कोई इन चीजों के मनमाने दाम लेगा या फि‍र कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में दिये गये कार्रवाई के प्रावधानों के तहत की जायेगी।

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी इस असाधारण गजट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो प्लाई एवं तीन प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड-19 प्रबंधन के लिए) को विनियमित करने के लिए यह आदेश बनाया है।  इसके अनुसार अब इस आदेश को आवश्यक वस्तु आदेश 2020 कहा जाएगा। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होकर 30 जून 2020 की अवधि तक लागू रहेगी।