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मेडिकल पीजी परीक्षाओं के लिए बाहरी परीक्षकों को बुलाने के नियमों में मिली छूट

-बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन सुपरसेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

-कोविड-19 से पैदा हालात को देखते हुए इस साल के लिए विशेष एडवाइजरी जारी

-स्‍नातकोत्‍तर की परीक्षाओं की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने को कहा

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

नई दिल्ली/लखनऊ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन सुपरसेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने  देश के मेडिकल कॉलेजों को स्नातकोत्तर यानी पीजी की परीक्षाओं के लिए बाहर से बुलाने वाले परीक्षकों की नियुक्ति में छूट प्रदान की है। आपको बता दें कि पीजी परीक्षाओं के लिए दूसरे राज्‍य से दो परीक्षकों को नियुक्‍त करना अनिवार्य होता है।

बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉ आरके वत्‍स ने आज 22 मई को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस प्रक्रिया के लिए अनेक विकल्‍प दिये गये हैं, जिनके अनुसार बाहरी परीक्षक की नियुक्ति की औपचारिका को पूरी कर मेडिकल कॉलेज पीजी की परीक्षायें सम्‍पन्‍न करा सकते हैं।

एडवाइेजरी में कहा गया है कि देशभर के बहुत से विश्वविद्यालयों से पीजी परीक्षाओं में वर्तमान में चल रही परिस्थितियों के चलते बाहर से बुलाए जाने वाले परीक्षकों को बुलाने में आ रही कठिनाइयों को लेकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया था। इस संबंध में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बीती 15 मई को हुई बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए विचार-विमर्श हुआ इसमें यह तय हुआ कि सबसे पहले तो अगर संभव हो दूसरे राज्‍य के परीक्षकों को बुलाया जाए। यदि ऐसा करना संभव न हो तो उसी राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों से दोनों परीक्षकों को परीक्षक के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि दोनों ही परीक्षक स्वयं परीक्षा स्थल पर उपस्थित हों।

एडवाइजरी के अनुसार अगर यह संभव न हो तो एक परीक्षक दूसरे विश्‍वविद्यालय का हो लेकिन वह स्‍वयं परीक्षा स्‍थल पर मौजूद रहे तथा दूसरा परीक्षक अन्य राज्य से चुना हुआ हो और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा ले।

एडवाइजरी में लिखा है कि अगर यह भी संभव न हो तो दोनों परीक्षक राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय से नियुक्त किए जा सकते हैं और वे दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परीक्षा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विकल्प के रूप में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उनके स्टेट में राज्य स्तरीय मेडिकल विश्वविद्यालय जैसे स्‍टेट हेल्‍थ यूनिवर्सिटी, है तो ऐसी स्थिति में उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले दूसरे मेडिकल कॉलेजों से दोनों बाहरी परीक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है लेकिन इसके लिए दोनों को स्‍वयं परीक्षा स्थल पर मौजूद रहना आवश्यक है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर जिन राष्‍ट्रीय संस्थानों से हो सकते हैं उनमें एम्स नई दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, निम्‍हेंस बेंगलुरु, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी एवं श्री चित्र तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुअनंतपुरम से बुलाये जा सकते हैं।

एडवाइजरी में सेक्रेटरी जनरल ने स्‍पष्‍ट कहा है कि यह एडवाइजरी मौजूदा समय में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020 के मौजूदा परीक्षाओं के लिए जारी की गई है। उन्होंने कहा है विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती है वे परीक्षाओं के आयोजन को 30 जून तक अवश्य पूरा कर लें।