वर्ष 2011 में हुई गणना में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को किया गया है शामिल

लखनऊ। आयुष्मान योजना के तहत जिन लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की कैशलेस व्यवस्था की घोषणा की है, उनकी सूची पहले से ही तैयार है। इस सूची में न किसी का नाम काटा जा सकता है और न किसी का नाम बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल यह लाभ उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को दिया जा रहा है। इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं। ये परिवार वे हैं जिनकी गणना 2011 में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी और परिवारों को भी शामिल किया जायेगा। सरकार की योजना धीरे-धीरे सभी को इस योजना में लाने की है।
यह बात यहां उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के निदेशक डॉ बीके पाठक यहां लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन की ओर से आयोजित सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम में बतायी। उन्होंने कहा कि इसमें इलाज देने के इच्छुक अस्पताल abnhpm.gov.in वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें अस्पतालों को अपने यहां मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देनी है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में पैकेजेस की जानकारी sachis.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर चिन्हित परिवारों की सूची भी उपलब्ध है।
ऊन्होंने बताया कि अस्पतालों के पंजीकरण को वेरीफाई करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है जो अस्पताल का भौतिक निरीक्षण करके इसकी पुष्टि करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उपचार उपलब्ध कराने वाले अस्पताल को मरीज पर किया गये खर्च का भुगतान अधिकतम 30 दिनों के अंदर मिल जायेगा, इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो उस धनराशि पर ब्याज का भी भुगतान अस्पतालों को किया जायेगा। डॉ पाठक ने बताया कि इसके लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है जिसका टोल फ्री नम्बर 14555 है, इस पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है।

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