Wednesday , October 11 2023

यूपी में 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन, बाजार, हाट, मंडी सब रहेंगे बंद

-आवश्‍यक सेवाओं को छूट, 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को थामने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में 10 जुलाई की रात्रि 10:00 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5:00 बजे तक कई प्रतिबंधों को लागू किया है। इस अवधि में पूरे प्रदेश में सभी कार्यालय (आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर) एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जिलों में भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ ही रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि इन आवश्‍यक बस सेवाओं को छोड़कर बाकी बस सेवाओं पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं भी यथावत जारी रहेंगी साथ ही हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए व्यक्तियों यात्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा राष्ट्रीय एवं राज्य राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे पत्र में कहा गया है कि पत्र में कहा गया है कि 10, 11 एवं 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इससे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग वह सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इससे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा प्रत्येक सार्वजनिक स्थल तथा जैसे अस्पताल मेडिकल कॉलेज औद्योगिक प्रतिष्ठान चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। पत्र में निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।