चिकित्सक की पीआईएल पर हाईकोर्ट की पीठ ने दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश भर में ई-फार्मसी द्वारा ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र और आप सरकार को तुरंत प्रतिबंध का आदेश लागू करने का निर्देश दिया।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बुधवार को मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की एक पीठ ने दिल्ली स्थित स्किन विशेषज्ञ डॉ जहीर अहमद द्वारा दायर पीआई एल पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, उन्होंने यह शिकायत की कि हर दिन इंटरनेट पर बिना किसी क़ानून के लाखों दवाएं बेची जा रही हैं, जिससे रोगियों और डॉक्टरों को बहुत बड़ा खतरा है।
वकील नकुल मोहता के माध्यम से दायर याचिका में अहमद ने बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1 9 40 और फार्मेसी एक्ट, 1 9 48 के तहत दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं है।
याचिकाकर्ता ने प्रकाश डाला कि यद्यपि 2015 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने सभी राज्य दवा नियंत्रकों को ऑनलाइन बिक्री को रोकने के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था, इसके बावजूद भी लाखों दवाएं अक्सर पर्चे के बिना भी ऑनलाइन बेची जा रही हैं,
पीआईएल में कहा गया है कि सुपरविजन में असमर्थ, सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनी ज़िम्मेदारी में विफल रही है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सरकार का दायित्व भी है।
याचिका में कहा गया है कि आम वस्तुओं के विपरीत, दवाएं अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं और इसका दुरुपयोग या दुर्व्यवहार मानव स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकता है न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि मानव जाति के लिए कुछ नशे की लत, आदत बनाने और शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए पीआईएल का तर्क है कि बड़ी संख्या में बच्चे / नाबालिग या अशिक्षित ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं और दवाइयों को ऑनलाइन ऑर्डर करते समय गलत दवा का शिकार हो सकते हैं।
इसे रोकने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए, याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन फ़ार्मेसियां दवा के लाइसेंस के बिना काम कर रही हैं और चेतावनी भी दी गयी हैं कि “दवाइयों की अनियमित बिक्री ऑनलाइन नकली, गलत ब्रांडेड और घटिया दवाओं को बेचने का जोखिम बढ़ाएगी” और कहा कि “कुछ दवाओं में सायकोट्रापिक सबटेंस होते हैं जिनका आसानी से इंटरनेट पर आदेश दिया जा सकता है और यह आपराधिक गतिविधियों या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। ”
पीआईएल के अनुसार दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में विशेष रूप से, पर्चे, आदत- बनाने और नशे की लत वाली दवाइयों की बिक्री में शामिल जोखिमों से केंद्र को अच्छी तरह से पता है, इस उद्देश्य के लिए इस साल सितंबर के अंत में सावधानी बरतने के बाद केंद्र ने एक पेनल भी बनाया था ।
सितंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ई-फार्मेसियों द्वारा दवाओं की बिक्री पर मसौदे के नियमों को भी जारी किया था , जिसका लक्ष्य पूरे भारत में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को नियंत्रित करना था और प्रामाणिक ऑनलाइन पोर्टलों से वास्तविक दवाओं के लिए रोगियों तक पहुंच प्रदान करना था। “ई-फार्मेसी द्वारा दवाओं की बिक्री” पर मसौदे के नियम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति पंजीकृत होने तक ई-फार्मेसी पोर्टल के माध्यम से दवाओं की बिक्री के लिए वितरित या बेच, स्टॉक, प्रदर्शन या पेशकश नहीं करेगा।

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